January 22, 2026

तंबाकू उत्पाद नियम कोटपा का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्यवाही।

IMG-20250721-WA0020

।। सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 21 जुलाई 2025/राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर महोदय डॉ संजय कनोंजे के निर्देश और सीएमएचओ डॉ एफ आर निराला के मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही किया गया। इस कार्य में पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के सहयोग से पुलिस बल का सहयोग किया गया। प्रवर्तन दल के द्वारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में संचालितपान ठेलो और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में छापा मारकर चालानी कार्यवाही किया गया। कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भी जुर्माना किया गया गया। तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को ग्रामों व शहरों से हटवाया गया। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा क्रय-विक्रय सहित उपभोग करने पर सख्ती से कार्यवाही किया गया। इसी प्रकार थोक विक्रेताओं को नियम अनुसार विक्रय करने और किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे उन पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिया जा रहा है। प्रवर्तन दल के द्वारा सारंगढ़ ब्लॉक में धारा 4, धारा 6 ए और 6 बी के तहत कुल 28 चालान, चालान राशि रुपए 6100 ब्लॉक बरमकेला में कुल 9 चालान चालान राशि रुपए 1800 का चालान जमा करवाया गया। प्रवर्तन दल में डॉ. इन्दु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ कीर्ति भगत, डॉ हितेश पैंकरा, सुरेश कुमार यादव, आरक्षक शकुंतला जायसवाल, दिनेश कुमार मिनकेतन पटेल उपस्थित थे।

Recent posts