December 5, 2025

भटगांव में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन ।

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।। सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।

भटगांव 10 सितंबर 2025 । मंगलवार 09/9/25 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन एवं सचिव न्यायाधीश श्रीमति अंकिता मुदलियार एवं तालुका विधिक सेवा समिति भटगांव व्यवहार न्यायालय अध्यक्ष न्यायधीश पुनीतराम गुरूपंच के निर्देशानुसार शा. पूर्व मा. शाला भटगांव (स) विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर के माध्यम से बच्चो को कई बिंदुओं पर जानकारियां दी गई।बच्चो को पॉक्सो एक्ट के बारे जानकारी दी गई,कोई भी व्यक्ती बालक या बालिका के साथ यौन शोषण करता है तो वह पास्को एक्ट कहलाता है इसमें सजा का प्रावधान है बालक बालिका के संरक्षण के अधिनियम बनाया गया जिसे बालकों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई।बाल विवाह के बारे में जानकारी दी गई बताया गया कि 18 वर्ष से कम के उम्र में शादी करना बाल विवाह के अंतर्गत आता है जो कि अपराध है बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. यह लड़कियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि वे कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं और बच्चों के जन्म से संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जिसमें उनकी मृत्यु तक हो जाती है।

साइबर फ्रॉड की जानकारी दी गई एवं मोबाइल में किसी भी प्रकार के अनावश्यक लिंक को टच नहीं करने की सलाह दी गई उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया गया एवं सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक का उपयोग नहीं करने को कहा गया । सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के उपयोग करने की सलाह दी गई। चाईल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 की जानकारी दी गई । नालसा डॉन योजन 2025 की जानकारी दी गई जिसे नशीली पदार्थों का सेवन न करने की सलाह दी गई। बाल अपराध के संबंध में बताया गया शिक्षा के महत्व को बताया गया उक्त शिविर में पी एल व्ही दीपक कुमार थाना भटगांव, पी एल व्ही गजेंद्र बंजारे थाना सरसीवा , प्रधान पाठक देव कुमार साहू , शिक्षक रामेश्वर प्रसाद देवांगन, विजय कुमार साहू एवं स्कूल के सभी बच्चे उपस्थित रहे।

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